बिजनेस के लिए सब्सिडी वाला लोन [PMEGP Loan] कैसे मिलेगा ।  

बात जब बिजनेस लोन की हो रही हो, और उसमें PMEGP Loan की बात न हो, यह भला कैसे हो सकता है। ऐसे उद्यमी जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या पहले से कोई व्यापार कर रहे हैं उन्हें समय समय पर बिजनेस लोन की आवश्यकता पड़ती रहती है। और वे यह जानने को उत्सुक रहते हैं की क्या कोई ऐसी सरकारी योजना है जिसके तहत बैंक या वित्तीय संस्थान उन्हें आसानी से लोन प्रदान कर सकते हैं।

यदि आप भी उनमें से ही एक हैं, जो यह जानना चाहते हैं की क्या कोई ऐसी सरकारी योजना है जिसके तहत बिजनेस लोन लिया जा सकता है। तो आपको बता देना चाहेंगे की ऐसी एक योजना नहीं बल्कि कई योजनाएँ हैं। प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन और PMEGP Loan प्रमुख हैं।

PMEGP loan kya hai

PMEGP का फुल फॉर्म Prime Minister Employment generation program है जो भारत सरकार द्वारा समर्थित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 2008 से हुई थी। इस योजना के तहत कुल प्रोजेक्ट कास्ट पर 15-35% तक की सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

PMEGP Loan क्या है?      

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दिया जाने वाला लोन ही PMEGP Loan है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को एक ही योजना में बदलकर चलाया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी उद्यमी को प्रोजेक्ट कास्ट का केवल 5-10% निवेश करने की आवश्यकता होती है। बाकी पैसा उसे PMEGP Loan के तहत मिल जाता है।

इसके अलावा भारत सरकार इस योजना के तहत लिए गए ऋण पर 15 से 35% तक की सब्सिडी भी प्रदान करती है। सब्सिडी आरक्षित श्रेणी, सामान्य श्रेणी, ग्रामीण उद्यमी, शहरी उद्यमी के आधार पर अलग अलग हो सकती है। PMEGP Loan को आप सरकार द्वारा समर्थित एक सब्सिडी ऋण स्कीम भी कह सकते हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के उद्देश्य

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

  1. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना, ताकि स्वरोजगार को अधिक से अधिक बढाया जा सके।
  2. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध पारम्परिक कारीगरों एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए आधरभूत आधार प्रदान करना।
  3. ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर रोजगार ढूँढने के लिए बड़े पैमाने पर पलायन होता है। PMEGP Loan प्रदान करके सरकार का लक्ष्य इस पलायन को रोकना या कम करना भी है। विशेष तौर पर उन हस्तशिल्प कारीगरों और युवाओं को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जो वर्ष के कुछ महीने ही काम कर पाते हैं, और बाकी महीने खाली रहते हैं।
  4. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास और पारम्परिक कारीगरों की कमाई करने की क्षमता में बढ़ोत्तरी करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।  

सरकारी सब्सिडी कितनी मिलेगी?

PMEGP Loan के तहत सब्सिडी देने के लिए सरकार ने आवेदनकर्ताओं को मुख्य रूप से दो भागों ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी और शहरी क्षेत्र के उद्यमी में बांटा है।

ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी –

ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को भी सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी में बांटा गया है।

सामान्य श्रेणी (General Category)आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC/etc.)
25%35%

शहरी क्षेत्र के उद्यमी –

शहरी क्षेत्र के उद्यमियों या आवेदनकर्ताओं को भी प्रमुख रूप से दो भागों में बाँटा गया है।

सामान्य श्रेणी (General Category)आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC/etc.)
15%25%
  • ऐसे उद्यमी जो सामान्य श्रेणी से हैं उन्हें पूरे प्रोजेक्ट कास्ट का कम से कम 10% फण्ड अपनी तरफ से लगाना होगा।
  • इसी प्रकार ऐसे उद्यमी जो आरक्षित श्रेणी से हैं, उन्हें पूरे प्रोजेक्ट कास्ट का कम से कम 5% फण्ड अपनी तरफ से लगाना होगा।
  • बाकि बचा हुआ फण्ड बैंक द्वारा टर्म लोन के तौर पर उद्यमी को प्रदान किया जाता है।       

PMEGP Loan के लिए पात्रता मापदंड

वैसे देखा जाय तो PMEGP Loan हर व्यक्तिगत व्यक्ति जो खुद का व्यापार शुरू करना चाहता है, या पहले से अपना कोई व्यापार कर रहा है और प्रत्येक कंपनी जो यह ऋण लेना चाहती है को दिया जा सकता है। ऐसी इकाइयाँ जो इस कार्यक्रम के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है।

  • व्यक्तिगत व्यक्ति जो विनिर्माण क्षेत्र में कोई व्यापार शुरू करना चाहता है और उसकी प्रोजेक्ट कास्ट 10 लाख से अधिक है तो ऐसे आवेदनकर्ता को कम से कम आठवीं पास होना अनिवार्य है।
  • ऐसे ही व्यक्तिगत व्यक्ति जो सेवा क्षेत्र में कोई व्यापार शुरू करना चाहता है और उसकी प्रोजेक्ट कास्ट 5 लाख से अधिक है तो ऐसे आवेदनकर्ता को कम से कम आठवीं पास होना अनिवार्य है।
  • सहाकरी समिति, स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट इत्यादि PMEGP Loan के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • ऐसी सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर हैं।
  • उत्पादन सहकारी समितियां।  

PMEGP Loan लेने के लिए किसी प्रकार की आय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, यानिकी इस कार्यक्रम के तहत एक नई इकाई भी आसानी से ऋण के लिए आवेदन कर सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है की यदि किसी इकाई ने किसी भी सरकारी योजना के तहत पहले सब्सिडी प्राप्त की है, तो वह इकाई PMEGP Loan लेने के लिए पात्र नहीं है।

हाल ही में इस स्कीम में एक चीज को और जोड़ा गया है और वह यह है की, जो इकाइयाँ मुद्रा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से वित्त पोषित हैं। और अब वे अपना विस्तार करना चाहती हैं, तो वे इस कार्यक्रम के तहत दूसरी बार 1 करोड़ रूपये तक के PMEGP Loan के लिए आवेदन कर सकती हैं। और इसमें वे 15% से 20% तक की सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं।

लोन अप्लाई के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए?

PMEGP Loan हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है।

  • सही जानकारी के साथ भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म फोटो के साथ।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट/ बिजनेस प्लान।
  • आवेदनकर्ता का पहचान प्रमाण और पता प्रमाण।
  • आठवीं पास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि।
  • यदि लागू हो तो आरक्षण प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र।
  • उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र।
  • यदि किसी विशेष श्रेणी से हो तो उसका प्रमाण।
  • यदि लागू हो तो शैक्षणिक और अन्य टेक्निकल कोर्स का प्रमाण।
  • बैंक या उधार देने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा मांगे जाने वाले अन्य दस्तावेज।

कौन कौन से बैंक PMEGP Loan देते हैं?

विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन ऑफर किया जा रहा है। उनमें से कुछ प्रमुख बैंकों की लिस्ट इस प्रकार से है।  

  • एक्सिस बैंक
  • आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
  • बैंक ऑफ़ बडोदा
  • इंडियन बैंक
  • कोटक महिंद्रा बैंक
  • बैंक ऑफ़ इंडिया
  • स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
  • पंजाब नेशनल बैंक
  • सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
  • केनरा बैंक
  • यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
  • यूको बैंक
  • आईसीआईसीआई बैंक
  • एचडीएफसी बैंक

  जैसा की हम पहले भी बता चुके हैं उपर्युक्त बैंकों के अलावा अन्य कई वित्तीय संस्थानों द्वारा भी PMEGP Loan प्रदान किया जाता है। इसलिए यह लिस्ट यही तक सिमित नहीं है ।

PMEGP Loan के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें?   

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत PMEGP Loan के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है, आइये जानते हैं कैसे?

  1. सबसे पहले आपको कड़ी ग्रामोद्योग की ऑफिसियल वेबसाइट के इस लिंक https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर जाना होता है।
  2. उसके बाद दिए गए निर्देशों के मुताबिक आपको PMEGP Loan application form भरना होता है।

ध्यान रहे इसमें सभी आवश्यक डिटेल्स सही और सटीक भरनी होती है।

  • सभी डिटेल्स पूर्ण रूप से भर देने के बाद Save Application Data पर क्लिक करना होता है।
  • जब आप अपने भरे हुए डाटा को सफलतापूर्वक सेव कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको माँगे गए सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है।
  • जब आवेदन पूर्ण रूप से सबमिट हो जाता है तो आवेदनकर्ता के मोबाइल नंबर पर आईडी नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाता है, जिसकी मदद से आवेदनकर्ता लॉग इन करके अपने PMEGP Loan का स्टेट्स चेक कर सकता है।

FAQ on PMEGP Loan

प्रश्न – PMEGP Loan का लाभ कौन कौन ले सकता है?

उत्तर – मौजूदा उद्यमी, खुद का व्यापार शुरू करने का इच्छुक उद्यमी, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और संस्थान, सहकारी समितियाँ, स्वयं सेवी समूह, ट्रस्ट इत्यादि PMEGP Loan के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

प्रश्न – क्या उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है?

उत्तर – जी हाँ यदि उद्यमी की प्रोजेक्ट कास्ट की लागत पांच लाख से अधिक है, तो सरकार द्वारा 10 दिनों का उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

प्रश्न – कितने प्रोजेक्ट कास्ट तक सब्सिडी मिलेगी?

उत्तर – विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक प्रोजेक्ट कास्ट 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख निर्धारित है।

प्रश्न – सरकारी सब्सिडी का लॉक इन पीरियड क्या है?

उत्तर – कम से कम 3 वर्ष

प्रश्न – क्या यह कोलेटरल फ्री लोन है?

उत्तर – 10 लाख रूपये तक के लोन के लिए कोई कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्न – PMEGP Loan लेने में कितना समय लगेगा?

उत्तर – जब आप 10 से 16 दिन का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है।  

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