सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए Credit Guarantee ऋण योजना।

Credit Guarantee Scheme के बारे में भले ही आप जानते हों या नहीं, लेकिन सच्चाई यह है की यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के उद्देश्य से शुरू हुई एक बेहद पुरानी योजना है। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। Credit Guarantee fund trust for MSME (CGTMSE) एक ट्रस्ट है जिसकी स्थापना भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय एवं लघु उद्योग विकास बैंक के तहत सन 2000 में हुई थी।

सन 2000 से शुरू हुए इस ट्रस्ट का उद्देश्य उन बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करना होता है, जो बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से जुड़े उद्यमियों को ऋण प्रदान करते हैं। यह ट्रस्ट ऋण प्रदान करने वाले बैंकों या वित्तीय संस्थानों को 75% से लेकर 85% तक Credit Guarantee प्रदान करता है।

credit guarantee scheme

Credit Guarantee Scheme क्या है?

आपने ध्यान दिया होगा की बैंक या वित्तीय संस्थान उसी व्यक्ति को ऋण प्रदान करते हैं, जो उन्हें लगता है की वह उनका ऋण निर्धारित समय में ब्याज सहित वापस कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी वे ऋण देने से पहले कोलेटरल के तौर पर उधार लेने वाले व्यक्ति की कुछ न कुछ सम्पति गिरवी रखते हैं।

ताकि यदि उधारकर्ता उनका ऋण वापस न कर पाया तो वे अपने ऋण की भरपाई गिरवी रखी गई सम्पति से कर सकें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ यह समस्या बहुत बड़ी है, उनके पास गिरवी रखने को कोई सम्पति नहीं होती, तो बैंक या वित्तीय संस्थान उन्हें ऋण प्रदान करने से भी झिझकते हैं।

MSME Sector की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000 में भारत सरकार ने अपने दो सम्बंधित मंत्रालयों के तहत Credit Guarantee Fund trust for MSME की स्थापना की। और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आसानी से ऋण मिल पाए इसके लिए ट्रस्ट ने उनकी Credit Guarantee लेने का निर्णय लिया। ताकि उन्हें अन्य किसी तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता न पड़े।

कहने का आशय यह है की इस योजना के तहत ट्रस्ट द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों, बैंकों को ऋण की गारंटी प्रदान की जाती है, जिससे वे बैंक और वित्तीय संस्थान सम्बंधित उद्यमों को आसानी से ऋण प्रदान कर देते हैं। इसमें सभी मौजूदा और नए MSME उद्यमों को पात्र माना गया है, और Credit Guarantee Scheme के तहत ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ तक के ऋण पर गारंटी प्रदान की जाती है।

CGTMSE की विशेषताएँ  

Credit Guarntee Trust fund for MSME की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

  • पात्र गतिविधयों की बात करें तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जिसमें खुदरा व्यापार भी शामिल है, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
  • कृषि सम्बन्धी गतिविधियाँ, स्वयं सहायता समूह, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
  • सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 करोड़ रूपये तक के ऋण पर Credit Guarantee देने की व्यवस्था की गई है।
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कुछ चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने पर 50 लाख रूपये तक पर ही ऋण गारंटी प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
  • खुदरा गतिविधियों के लिए 50% की ऋण गारंटी और अन्य के लिए यह 75% से 85% के बीच हो सकती है।
  • इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए किसी प्रकार की कोलेटरल और थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है।   

योजना के तहत ऋण लेने के लिए पात्रता

Credit Guarntee Fund trust for MSE ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं जो देश में उपलब्ध उद्यमों को ऋण प्रदान करने में सक्षम है उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। संभावित ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों की लिस्ट निम्न है।

  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
  • अनुसूचित वाणज्यिक बैंक।
  • लघु वित्त बैंक।
  • राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम।
  • गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ।
  • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।
  • उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड ।

ऐसे उद्यम जिन्हें कोई महिला चला रही हैं वे CGTMSE Scheme के तहत 80% की ऋण गारंटी कवर लेने के लिए पात्र हैं। उत्तर पूर्व में 50 लाख रूपये तक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी लेने के लिए पात्र हैं। ध्यान रहे शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृषि सम्बंधित गतिविधियाँ और स्वयं सहायता समूह इत्यादि इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं हैं।

Credit Guarantee Scheme के तहत किस उद्यम को कितना ऋण मिलेगा, यह पूर्ण रूप से आवेदन करने वाले आवेदक की प्रोफाइल पर निर्भर करती है। ऐसे संस्थान या इकाइयाँ जो इस योजना के तहत ऋण गारंटी का लाभ लेने के लिए पात्र हैं वे इस प्रकार से हैं।

  • सभी मौजूदा और नई सूक्ष्म और लघु उद्यम इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं ।

योजना के तहत ऋण गारंटी

इस योजना के तहत सम्बंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बिना किसी कोलेटरल और थर्ड पार्टी गारंटी के पात्र उद्यमों को रूपये 2 करोड़ तक गारंटी कवर देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके लिए कई मानदंड निर्धारित हैं, जिनका विवरण निम्न है।

  • Credit Guarantee Fund Trust for MSE कुल ऋण पर 75% तक की, और कुछ विशेष श्रेणियों के लिए 85% तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। यानिकी यदि कोई 50 लाख रूपये का लोन लेता है तो ट्रस्ट इसका 75% यानिकी 37.50लाख तक की ऋण गारंटी प्रदान करता है।
  • टर्म लोन मूलधन पर ब्याज सहित एक तिमाही के लिए कवर किया जाता है।
  • ऋण पर लगने वाले कोई भी अन्य शुल्क जैसे दंडात्मक ब्याज, सेवा शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क या अन्य कोई भी चार्जेज ऋण गारंटी कवर में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • यदि ऋण 5 लाख रूपये तक हो और आवेदनकर्ता सूक्ष्म उद्यम हो तो  उन्हें 85% तक की Credit Guarantee दिए जाने का प्रावधान है, जो 4.25 लाख रूपये से अधिक नहीं होगा। जबकि महिला और उत्तर पूर्वी उद्यमियों के लिए यह कवर सीमा 80% है।
  • सूक्ष्म उद्यम जो 5 लाख रूपये से 50 लाख रूपये का ऋण लेना चाहते हों उनको 75% तक ऋण गारंटी कवर जो 37.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होगा। महिला और उत्तर पूर्वी उद्यम की स्थिति में गारंटी कवर 80% ही रहेगा जो 40 लाख रूपये से अधिक नहीं होगा।
  • सूक्ष्म, लघु, महिला और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जुड़े उद्यम जो 50 लाख से 2 करोड़ रूपये तक का लोन लेना चाहते हैं। उन सबके लिए Credit Guarantee Cover की सीमा 75% जो अधिक से अधिक 1.5 करोड़ रूपये होगी, निर्धारित है।
  • खुदरा व्यापार से जुड़ी इकाइयाँ 10 लाख रूपये से एक करोड़ रूपये तक के लोन पर ऋण गारंटी कवर के लिए पात्र हैं। लेकिन इसमें कवर की सीमा 50% है जो 1 करोड़ रूपये का ऋण लेने पर 50 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी।            

वार्षिक गारंटी शुल्क

अब यहाँ पर सवाल उठता है की Credit Guarantee fund trust for MSE उद्यम की ऋण गारंटी तो लेता है, तो क्या इसके बदले वह उद्यम से कुछ शुल्क भी लेता है। जी हाँ बिलकुल लेता है उसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है।

वार्षिक गारंटी शुल्क (AGF) [% p. a.]
ऋण सुविधा की मात्रामहिला और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमअन्य
5 लाख रूपये तक1.0 +रिस्क प्रीमियम1.0 +रिस्क प्रीमियम
5 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक1.35 +रिस्क प्रीमियम1.50 +रिस्क प्रीमियम
50 लाख रूपये से 2 करोड़ रूपये तक1.80 +रिस्क प्रीमियम1.80+रिस्क प्रीमियम

CGTMSE Scheme के तहत लोन आवेदन करने के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स

ऐसा कोई भी ऋण नहीं होता है जिसे बिना किसी डाक्यूमेंट्स के स्वीकृत किया जाता है। इसलिए Credit Guarantee Scheme के तहत लोन के लिए आवेदन करने हेतु भी कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जिनमें से कुछ की लिस्ट यहाँ पर दी गई है।

  • भरा हुआ आवेदन फॉर्म और उसके साथ आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ।
  • बिजनेस को स्थापित करने का प्रमाण जैसे इनकारपोरेशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
  • बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
  • CGTMSE लोन कवरेज लैटर।
  • बैंक ने जो ऋण स्वीकृति दी है उसकी कॉपी।
  • अन्य दस्तावेज जो बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा माँगें जाएँ।    

क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत ऋण कैसे प्राप्त करें   

Credit Guarantee Fund for MSE का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बैंकों से ऋण दिलाने में मदद करना है, ताकि जरुरत पड़ने पर बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान उन्हें आसानी से ऋण दे पाएँ। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना जरुरी है की यह स्कीम किसी प्रकार की सब्सिडी और छूट का वादा नहीं करती है। बल्कि यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सिर्फ इतना भरोसा दिलाती है, की उनका पैसा मार नहीं खाएगा।

यही कारण है की उधार लेने वाली इकाई को बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज, अन्य शुल्क और CGTMSE शुल्क का भी भुगतान करना होता है। यदि आप इस Credit Guarantee Scheme के तहत ऋण प्राप्त करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है।

1. बिजनेस इकाई का रजिस्ट्रेशन करें  

जब हम ऊपर इस योजना के तहत लोन आवेदन करने हेतु डाक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा की बिजनेस इनकारपोरेशन या बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी की आवश्यकता होती है ।

इसलिए यदि आप Credit Guarantee Scheme के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने व्यवसाय की आवश्यकता और प्रकृति के आधार पर वन पर्सन कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के तौर पर अपने व्यवसाय को रजिस्टर करना होगा।

2. बिजनेस प्लान तैयार करें

यह एक तथ्य है की अधिकतर ऋण देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान उद्यमी से उसका बिजनेस प्लान माँगते है । ताकि वे इस बात का आकलन कर सकें की उद्यमी का व्यवसाय किस तरह का है और उसे वास्तव में कितने तक का ऋण देना चाहिए । एक बिजनेस प्लान में मुख्य रूप से बिजनेस मॉडल, प्रमोटर प्रोफाइल, अनुमानित खर्चों कमाई इत्यादि का ब्यौरा लिखित रूप में होता है। यदि आप इस बिजनेस प्लान को किसी अनुभवी पेशेवर से बनाते हैं तो Credit Guarantee Scheme के तहत आपका ऋण स्वीकृत होने की संभावना अधिक हो जाती है।

3. बैंक में ऋण के लिए आवेदन करें   

एक प्रभावी बिजनेस प्लान बनाने के बाद इच्छुक एवं पात्र उद्यम को बैंक में ऋण के लिए आवेदन करना चाहिए। बैंक का चुनाव करते समय यह ध्यान दें की उस बैंक का Credit Guarantee Fund trust for MSE के साथ एग्रीमेंट हुआ हो। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बैंक द्वारा आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों की पुष्टि की जाती है, और उसके बाद बैंक की पालिसी के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाता है।

4. स्कीम के तहत ऋण गारंटी कवर प्राप्त करें

यद्यपि इस प्रक्रिया में उद्यमी को कुछ नहीं करना होता है, बल्कि जब बैंक द्वारा उद्यम को ऋण स्वीकृत किया जाता है । तो उसके बाद बैंक द्वारा ही उद्यम की ओर से Credit Guarantee Scheme के तहत ऋण गारंटी के लिए आवेदन किया जाता है। उसके बाद जब ऋण CGTMSE द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो उधारकर्ता को गारंटी शुल्क एवं सेवा शुल्क का भुगतान करना होता है।

वैसे देखा जाय तो भारत में स्थित अधिकतर बैंकों के साथ Credit Guarantee Fund trust for MSE का एग्रीमेंट है, इसलिए उधारकर्ता को बैंक का चयन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी होने का अंदेशा नहीं है ।

प्रश्न – क्या मुद्रा लोन CGTMSE Scheme के तहत कवर है?

उत्तर – नहीं, मुद्रा लोन इसके तहत कवर नहीं है।

प्रश्न – इस योजना के लाभार्थी कौन कौन हैं?

उत्तर – सूक्ष्म और लघु उद्योग इसके लाभार्थी हैं।

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